खबरे (07/10/2020)


केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को बड़ी राहत, लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर आई यह अच्छी खबर

अभी तक के नियम के मुताबिक, अगर पेशनर्स समय पर बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराते हैं तो उनकी पेंशन रुक सकती है. सरकार ने अब ऑनलाइन तरीके से भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की सुविधा दे रखी है. इसे डिजिटली किसी भी ब्रांच में, लैपटॉप या मोबाइल से https://jeevanpramaan.gov.in के जरिए और उमंग ऐप के जरिये जमा कर सकते हैं. लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स के जीवित होने की सबूत होता है. 

सरकार ने पेंशन पाने वाले सभी खाता धारी को बड़ी राहत दी है. हर साल जमा की जाने वाली लाइफ सर्टिफिकेट की डेडलाइन में सरकार ने इन्हें राहत दी है. कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी अब अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर एक से दिसंबर ईकतीस के बीच जमा करा सकते हैं. पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी है. इससे पहले पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सिर्फ नवंबर माह में जमा कराया जा सकता था. सिंह ने कहा कि महामारी तथा बुजुर्गों को इससे खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

मंत्री जी ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी 1 नवंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनभोगी 1 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक जीवन प्रमाण-पत्र जमा करा सकेंगे.

सरकार की तरफ से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने का समय बढ़ने से बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलने जा रही है. मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बैंक शाखाओं में भीड़भाड़ से बचने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के दायरे में पेंशनभोगियों से  लाइफ सर्टिफिकेट लेने के लिए वीडियो बेस्ड ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) का इस्तेमाल करने का प्रयास करें.