खबरे (01/10/2020)


स्‍कूल खोलने का अधिकार, 15 अक्‍टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल

 

 स्‍कूल खोलने का अधिकार, 15 अक्‍टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल

 

15 अक्‍टूबर से सिनेमा हॉल खुल सकेंगे. हालांकि कंटेनमेंट जोन में कोई ढील नहीं दी गई है. 1 अक्टूबर  से देशभर में अनलॉक 5.0 (Unlock 5.0) शुरू होगा. 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इसमें पिछली बार की तुलना में अधिक रियायतें देने का ऐलान कि सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स में उनकी बैठक क्षमता से 50% तक दर्शक को आने की अनुमति होगी. इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
-बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) एग्जिबिशंस लगाईं जा सकेंगी. इनके लिए वाणिज्य विभाग एसओपी जारी करेगा.
- खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग होने वाले स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी, जिनके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
- अम्‍यूजमेंट पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की भी अनुमति होगी और इन सभी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.

स्‍कूल खोलने का अधिकार - स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को निर्णय लेने की छूट दी गई हैऔर वे स्थितियों को देखते हुए 15 अक्टूबर 2020 के बाद इन्‍हें फिर से खोलने के लिए निर्णय ले सकेंगे.

या गया है. इसके तहत राज्‍यों को स्‍कूलन खोलने का अधिकार दिया गया है.